عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري: 6789]
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मुसलमानों की माता आइशा -रज़ियल्लाहु अनहा- का वर्णन है, वह कहती हैं कि अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है :
"चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक में काटा जाएगा।"
[सह़ीह़] - [इसे बुख़ारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।] - [صحيح البخاري - 6789]
अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने बताया है कि चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक सोना चुराने पर काटा जाएगा। एक चौथाई दीनार की क़ीमत 1.06 ग्राम सोने के बराबर होती है।