عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري: 6789]
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मुसलमानों की माता आइशा -रज़ियल्लाहु अनहा- का वर्णन है, वह कहती हैं कि अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है :
"चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक में काटा जाएगा।"

[स़ह़ीह़] - [इसे बुख़ारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है] - [सह़ीह़ बुख़ारी - 6789]

व्याख्या

अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने बताया है कि चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक सोना चुराने पर काटा जाएगा। एक चौथाई दीनार की क़ीमत 1.06 ग्राम सोने के बराबर होती है।

हदीस का संदेश

  1. चोरी करना कबीरा गुनाह है।
  2. सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह ने चोरी करने का दंड निर्धारित कर दिया है। चोरी करने का दंड यह है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। इसका ज़िक्र पवित्र क़ुरआन की इस आयत में है : "तथा चोर और चोरनी दोनों के हाथ काट दो।" [सूरा माइदा : 38] सुन्नत के अंदर बता दिया गया है कि हाथ काटने की क्या-क्या शर्तें हैं।
  3. इस आयत में हाथ काटने से मुराद हथेली को, हथेली और कलाई के बीच के जोड़ से काट देना है।
  4. चोर का हाथ काटने की एक हिकमत लोगों के धन की सुरक्षा और दूसरे लोगों को इस बुरे काम से रोकना है।
  5. दीनार सोने का एक मिषक़ाल है। वर्तमान में यह 24 कैरेट सोने के 4.25 ग्राम के बराबर है। एक चौथाई दीनार एक ग्राम से कुछ अधिक होता है।
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