عن ابن عمر قال: "إذا مَضَتْ أربعة أشهر: يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق حتى يُطَلِّقَ".
[صحيح] - [رواه البخاري]
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अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अंहु) कहते हैंः (ईला -किसी कारण अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खा लेना- के पश्चात) जब चार महीने बीत जाएँ, तो पति को रोका जाएगा, यहाँ तक कि तलाक़ दे दे और तलाक़ उस समय तक नहीं पड़ेगी, जब तक पति तलाक़ न दे।
[सह़ीह़] - [इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।]